‘Shiv Sena’: सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को दिया झटका, आयोग ने अर्जी की खारिज !

'सुप्रीम कोर्ट' (Supreme Court) से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को एक बड़ा झटका दिया है।

‘सुप्रीम कोर्ट’ (Supreme Court) से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को एक बड़ा झटका दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे समूह के ‘असली’ शिवसेना (The ‘real’ Shiv Sena) के रूप में मान्यता के दावे पर चुनाव आयोग (Election Commission) की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की उद्धव ठाकरे समूह की याचिका को खारिज कर दी है।

‘कोर्ट’ ने की खारिज

आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट के लिए यह राहत है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में चुनाव आयोग को तय करना है कि, असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली।

इस मामले में ‘उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग’ (Election Commission of Uddhav Thackeray faction) की इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी। बता दें कि इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • निर्वाचन आयोग में पार्टी पर प्रभुत्व, नाम के अधिकार को लेकर जारी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है।
  • कोर्ट का यह फैसला उद्धव गुट के लिए आफत तो शिंदे गुट के लिए राहत जैसा बताया है।
  • कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिंबल मामले पर सुनवाई करने को स्वतंत्र है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब कोई रोक नहीं होगी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज कर दी गई है।
  • एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है।
  • इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र किया गया ह।
  • शिंदे गुट चाहता है कि अब चुनाव आयोग जल्द इस मामले में एक्शन लें।

 

 

 

 

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां http://www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं । आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button