Jharkhand: राज्य के 8 हजार वकीलों का लाइसेंस रद्द कर सकती है: Bar Council !

झारखंड (Jharkhand) के लगभग आठ हजार वकीलों का लाइसेंस बार स्टेट बार काउंसिल रद्द कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेट बार काउंसिल और जिला बार एसोसिएशन के आग्रह...

झारखंड (Jharkhand) के लगभग आठ हजार वकीलों का लाइसेंस (License of Eight Thousand Lawyers) बार स्टेट बार काउंसिल रद्द कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) और जिला बार एसोसिएशन के आग्रह के बाद भी वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरा है। इस प्रक्रिया में रांची जिला के भी करीब 1100 वकीलों का लाइसेंस रद्द हो सकता है।

अधिवक्ताओं के जिला या बार से संबंध का चला पता

नियमों के अनुसार वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरने वाले मरीजों को कोर्ट में केस लड़ने के काबिल नहीं माना जाता। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के प्रवक्ता और रांची जिला बार एसोसिएशन के महसचिव संजय विद्रोही के मुताबिक काउंसिल ने सभी जिला बार एसोसिएशन को पत्राचार कर यह सूची देने का निर्देश दिया है।

मुख्य सूचना

  • रूल 40 और वेरिफिकेशन फॉर्म से यह जानकारी मिलती है कि कौन अधिवक्ता किस जिले या बार से संबद्ध हैं।
  • सभी जिला बार एसोसिएशन से रेगुलर प्रेक्टिश करने वाले अधिवक्ताओं की जानकारी मांगी गई है।
  • साथ ही यह भी उपलब्ध कराने को कहा गया है कितने ने फॉर्म नहीं भरा है।
  • इसके साथ ही यह भी जानकारी मिलती है कि वह कहां का वोटर है।
  • उस अधिवक्ता का इनरोलमेंट नंबर क्या है।

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