सपा नेता आजम खान को राहत, धोखाधड़ी मामले में मिली अंतरिम जमानत

नेता आजम खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी हैं।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए राहत भरी की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धोखाधड़ी के एक मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए आजम को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया।

जमानत : 89वें मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत !

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में सपा नेता आज़म खान को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। SC का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा:

शीर्ष अदालत ने बताया कि, अंतरिम जमानत तब तक चलेगी जब तक अदालत नियमित जमानत के आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, “अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।”

बता दे, आजम खान कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं, जिसमें उसके खिलाफ रामपुर में जमीन हथियाने का मामला भी शामिल था। उनके ऊपर कथित तौर पर संपत्ति हड़पने और जनता के करोड़ों रुपये से अधिक के धन की हेराफेरी करने के आरोप में भी मुक़दमे दर्ज हैं।

 

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