Red Fort Terror Attack: लाल किला हमले के दोषी अशफाक की फांसी की सजा को SC ने रखा बरकरार, पुनर्विचार याचिका खारिज !
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लाल किला (Red Fort) हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक (Mohammad Arif alias Ashfaq) की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने लाल किला (Red Fort) हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान लाल किला हमले के दोषी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक (Mohammad Arif alias Ashfaq) की फांसी की सज़ा को बरकरार रखा है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को मौत की सजा में आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाककी फांसी की सजा को लेकर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
SC ने ठुकराई अशफाक की याचिका
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के लाल किले में 22 दिसंबर 2000 की रात सेना की बैरक पर आतंकी हमले करने के दोषी अशफाक की फांसी की सजा से जुड़ी दायर याचिका खारिज किए जाने के बाद अब उसकी सजा पर अमल का रास्ता साफ कर दिया है।
- आतंकी आशफाक का सुप्रीम कोर्ट से लाल किला हमला मामले में पहली ही दोषी साबित हो चुका है।
- सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 10 अगस्त 2011 को आतंकी आरिफ को फांसी की सजा सुनाई थी।
- इसके बाद आतंकी अशफाक ने ओपन कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की मांग की थी।
मुख्य सूचना
- चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने अपने बयान में यह मामला साफ़ कर दिया है।
- एक पीठ का कहना है कि, ‘इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड’ पर विचार करने के आवेदन को स्वीकार किया गया है।
- इस मामले में पीठ ने कहा, हम उस आवेदन को स्वीकार करते हैं।
- ‘इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड’ पर विचार किया जाना चाहिए , इसमें वह दोषी पाया गया है।
- इस मामले में हम इस अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं।
- ऐसे में पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारियां
- 2000 में लाल किला पर हमले के बाद पुलिस ने फोन रिकॉर्ड के आधार पर अशफाक को गिरफ्तार किया था।
- उसने अपना गुनाह कबूल किया था और यह भी माना था कि वह पाकिस्तानी है।
- दोषी का दूसरा साथी अब्दुल शमल एनकाउंटर में मारा गया था।
- भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हत्या के आरोप में उसे फांसी की सज़ा दी थी।
Supreme Court dismissed the review petition of Mohammad Arif alias Ashfaq challenging the top court's earlier order, upholding the death sentence awarded to him in connection with the 2000 Red fort attack case pic.twitter.com/wUNudyccpe
— ANI (@ANI) November 3, 2022
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