EWS Reservation: EWS आरक्षण पर SC ने 10 % आरक्षण को रखा बरकरार, CJI समेत 2 जज असहमत !

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान नौकरियों और उच्च शिक्षा में अनारक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान को लड़के आज बड़ा फैसला सामने आने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान नौकरियों और उच्च शिक्षा में अनारक्षित श्रेणियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान को लड़के आज बड़ा फैसला सामने आने वाला है। बता दें कि कुछ ही देर में 5 जजों की संविधान पीठ अपना फैसला आने वाला है।

EWS आरक्षण पर SC ने लगाई मुहर

सूत्रों के मुताबिक देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण अब आगे भी जारी रहने वाला है। इस दौरान चीफ जस्टिय यूयू ललित की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से तीन जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है।

मुख्य सूचना

  • CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली पांच संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया है।
  • बता दें कि दो जजों ने इस आरक्षण पर अपनी असहमति जताई है।
  • जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है।
  • इस मामले में उनका कहना है कि 103वां संशोधन पूर्णतः वैध है।
  • हालांकि जस्टिस भट ने आरक्षण को असंवैधानिक माना है।
  • इस मामले में बाकी जजों ने असहमति जताई है।
  • संविधान पीठ ने बहुमत से संवैधानिक और वैध करार दिया है।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत में फैसला सुनाया है।
  • जस्टिस एस रवींद्र भट और CJI यू यू ललित ने असहमति जताते हुए इसे अंसवैधानिक करार दिया है।
  • जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है।
  • जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत में है।
  • एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है।
  • सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है।
  • संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय रखने की बात रखी है।
  • हालांकि 75 साल बाद भी यह फैसला जारी है।

 

 

 

 

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