संजय सिंह को SC से मिली जमानत, 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे AAP सांसद !
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए AAP के सांसद संजय सिंह को SC से जमानत मिल गई ,ईडी ने AAP सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
लोक सभा चुनाव 2024 से पहले Aam Aadmi Party और दिल्ली के मुख़्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को झटके पर झटके मिल रहे है वही मंगलवार को पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है , बतादे दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आम आदमी पार्टी सांसद को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा
कोर्ट के पूछने पर ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अब वह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए यह भी कहा कि आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा।इससे पहले संजय ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि वह महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए।
ED की ओर से बताया गया की जमानत से कोई आपत्ति नहीं
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मंगलवार को पूछा कि क्या उसे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और ज्यादा समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस बारे में जवाब देने को कहा ,इसके बाद ईडी की ओर से बताया गया की जमानत से कोई आपत्ति नहीं है तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
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