Lucknow Bench Of High Court: दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट ने शादी की शर्त पर दी जमानत, पोस्को एक्ट के तहत दर्ज था मामला !

आरोपी को रिहाई के 15 दिनों के अंदर पीड़िता से शादी करने और उसकी बच्ची को स्वीकारते हुए और साथ ही पुत्री का दर्जा देने की शर्त पर जमानत दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत दे दी है।आरोपी को रिहाई के 15 दिनों के अंदर पीड़िता से शादी करने और उसकी बच्ची को स्वीकारते हुए और साथ ही पुत्री का दर्जा देने की शर्त पर जमानत दी। यह पूरा मामला लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाने से संबंधित है।

क्या था पूरा मामला

यह पूरा मामला लखीमपुर-खीरी जिले के नीम गांव थाने से संबंधित है। जिसमे आरोपी के खिलाफ पीड़िता को बहला-फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने समेत पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप हैं। पूरी वारदात के बाद पीड़िता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। साथ ही पीड़िता की उम्र फिलहाल 17 वर्ष पाई गई।

पीड़िता और उसके पिता ने की मांग

दरअसल पीड़िता और उसके पिता ने कहा की अगर आरोपी हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करे और उस विवाह को रजिस्टर्ड कराए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। जिसके बाद अन्य बातों को मध्यनज़र रखते हुए कहा गया कि आरोपी हर हाल में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद दुष्कर्म पीड़िता से शादी करे। साथ ही जमानत देते हुए 4 शर्तें भी हाईकोर्ट ने लागू की हैं। आपको बताते चले 10 अक्टूबर को पीड़िता अपने पिता के साथ कोर्ट में पेश हुई थी।

 

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