मेरठ के 22 ऊंटों की वापसी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल !
मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अनस व उस्मान ने अगस्त 2019 में ईद के दौरान 22 ऊंट लिए थे। पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए ऊंट जब्त कर लिए
मेरठ में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 22 ऊंट गायब होने पर उन्हें ढूंढने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अनस व उस्मान ने अगस्त 2019 में ईद के दौरान 22 ऊंट लिए थे। तब पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए उनकी कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी 22 ऊंट जब्त कर लिए थे।
हाई कोर्ट ने प्रशासन को ऊंट वापस करने का आदेश दिया
अनस का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें तब यह जानकारी दी थी कि जब्त किए गए सभी 22 ऊंट संरक्षण केंद्र भेज दिए गए हैं। अनस के अधिवक्ता शम्स-उ-जमां के अनुसार तीन साल बीत जाने के बाद उस्मान ने इन ऊंट के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने मेरठ प्रशासन को ऊंट वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर अनस ने लापता 22 ऊंटों की वापसी के लिए फिर याचिका दाखिल की है। अनस का कहना है कि पहले हुए आदेश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने लिसाड़ी गेट पुलिस से ऊंट को वापस करने के लिए कहा था, लेकिन ऊंट नहीं मिले।
सभी ऊंट दिलाए जाएं या उनका हर्जाना दिया जाए
अनस का कहना है कि पहले आदेश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने लिसाड़ी गेट पुलिस से ऊंट को वापस करने को कहा था, लेकिन इसके बावजूद ऊंट वापस नहीं मिले, जबकि इस बारे में कई बार सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से विधिक स्वामी के पक्ष में ऊंट को सौंपने का आदेश दिया गया। याची का कहना है कि या तो उसे सभी ऊंट दिलाए जाएं या उनका हर्जाना दिया जाय। अधिवक्ता शम्स-उ-जमां के अनुसार याचिका में प्रदेश सरकार के गृह सचिव, कमिश्नर मेरठ, डीएम, एसएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट को पक्षकार बनाया गया है।
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