आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एडीशनल सेशन कोर्ट को दिया बड़ा आदेश !

सुप्रीम कोर्ट ने एडीशनल सेशन कोर्ट को कहा कि वह आजम खान की अपील पर दोषसिद्धि पर 10 नवंबर को सुनवाई करे और निर्णय ले। आज एडीशनल सेशन कोर्ट ने....

सुप्रीम कोर्ट ने एडीशनल सेशन कोर्ट को कहा कि वह आजम खान की अपील पर दोषसिद्धि पर 10 नवंबर को सुनवाई करे और निर्णय ले। आज एडीशनल सेशन कोर्ट ने आजम को जमानत दी है और दोष सिद्धि के मसले पर सुनवाई को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।

अगर दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो अगले दिन यानी 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करे।

एमपी/एमएलए कोर्ट से हुई है तीन साल की सजा

याद रहे कि आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा हुई है, जिसके बाद उन्हें रामपुर विस की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया। साथ ही विस सीट खाली होने के मद्देनजर आयोग की ओर से उपचुनाव कराने को प्रेस रिलीज जारी की गई।

गौरतलब हैं कि इस पृष्ठभूमि में, खान ने रामपुर सीट के उपचुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब उनकी सजा के खिलाफ अपील लंबित है। अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय रामपुर को दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए खान की अर्जी पर कल (10 नवंबर) ही फैसला करने का निर्देश देते हुए उनके आवेदन का निपटारा कर दिया। दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन में सत्र न्यायालय के निर्णय के आधार पर, चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है।

खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने पीठ को बताया कि 27 अक्टूबर को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के अगले ही दिन यूपी विधानसभा ने रामपुर सीट को खाली घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की त्वरित कार्रवाई “अभूतपूर्व” थी। यह आरोप लगाने के लिए कि यह कदम राजनीति से प्रेरित था,

चिदंबरम ने कहा कि हालांकि खतौली निर्वाचन क्षेत्र के एक भाजपा विधायक को 11 अक्टूबर को पारित एक आदेश द्वारा दो साल के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वरिष्ठ वकील ने बताया कि भारत के चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रामपुर सीट के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम को अधिसूचित किया और आधिकारिक गजट अधिसूचना कल प्रकाशित होने वाली है।

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