झारखण्ड : अब और आसान होगा भूमि पंजीकरण, विभाग ने किया ‘ खास ‘ खाका तैयार !
इस संबंध में राज्य के निबंधन महानिरीक्षक विप्र भाल ने सभी उपायुक्तों सह जिला पंजीयकों को भूमि पंजीयन के संबंध में निर्देश दिये हैं
झारखंड : भूमि पंजीकरण का नया नियम अब झारखंड में भूमि पंजीकरण विभाग ( land registration department ) द्वारा तैयार की गई जांच सूची के आधार पर तैयार किया जाएगा। चेक लिस्ट के मुताबिक सबसे पहले खतियान की सर्टिफाइड कॉपी देखने को मिलती है।
भूमि पंजीयन के संबंध में निर्देश दिये
खतियान की प्रमाणित प्रति उपलब्ध न होने पर भी पंजीकरण के लिए वैकल्पिक दस्तावेज का सहारा लिया जा सकता है। इस संबंध में राज्य के निबंधन महानिरीक्षक विप्र भाल ने सभी उपायुक्तों सह जिला पंजीयकों को भूमि पंजीयन के संबंध में निर्देश दिये हैं।
लिस्ट के आधार पर जमीन का रजिस्ट्रेशन
उन्होंने सभी निचले रजिस्टरों को कार्यालय में पंजीकरण के लिए चेकलिस्ट ( cheklist ) उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने आठ विषयों पर एक चेकलिस्ट तैयार की है। इसी चेक लिस्ट के आधार पर जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस भूमि पंजीकरण से पहले दस्तावेजों का मिलान चेकलिस्ट से किया जाएगा और उसके बाद ही पंजीकरण होगा।
सीओ द्वारा प्रमाणित सुधार पत्र
बताया गया है कि खतियान की प्रमाणित प्रति के अभाव में सीओ कार्यालय से ई-मेल या भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र व सीओ द्वारा प्रमाणित सुधार पत्र के माध्यम से प्राप्त रजिस्टर-2 में यह भी विकल्प दिया जाता है। जिसके अनुसार यदि सीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो केवल सीओ कार्यालय में दिए गए आवेदन की रसीद संलग्न की जाए।
भूमि की स्थिति का पता लगाया जा सके
भूमि से संबंधित हाल का सर्वेक्षण मानचित्र या स्वप्रमाणित मानचित्र जिससे भूमि की स्थिति का पता लगाया जा सके। रजिस्टर-2 का वॉल्यूम और पेज नंबर शहरी क्षेत्र के मामले में, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क का भुगतान, आधार और पैन सत्यापन और होल्डिंग नंबर। इन दस्तावेजों को दर्ज करना होगा।
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भूमि अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेगा
पंजीकरण महानिरीक्षक ने स्पष्ट किया कि भूमि की पहचान के लिए पंजीकरण अधिकारी द्वारा कोई हक जांच नहीं की जाएगी। बस चेकलिस्ट पर टिक करें और आप पंजीकृत हो जाएंगे। निबंधन अधिकारी रजिस्ट्री के प्रथम दस्तावेज के साथ संलग्न भूमि अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी करेगा।