उच्च न्यायालय ने 8 आईएएस अधिकारियों को सुनाई सजा, जानिए वजह

स्कूलों में ग्राम सचिवालय नहीं बनाने के आदेशों का पालन न होने पर अदालत नाराज हो गई और दो हफ्ते की कैद का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में आईएएस अधिकारियों ( officers ) को सजा सुनाई है। स्कूलों में ग्राम सचिवालय नहीं बनाने के आदेशों का पालन न होने पर अदालत नाराज हो गई।

दो हफ्ते की कैद का आदेश दिया

अदालत ने अवमानना ​​के एक मामले में 8 आईएएस अधिकारियों को दोषी ठहराया। इसके बाद दो हफ्ते की कैद का आदेश दिया। हालांकि, जैसे ही आईएएस अधिकारियों ने माफी मांगी, उच्च न्यायालय ने सजा को रद्द कर दिया। साथ ही सभी आईएएस अधिकारियों को सेवा कार्यक्रम करने का आदेश दिया।

ये थे अधिकारी

विजय कुमार, श्यामला राव, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, श्रीलक्ष्मी, बुदिति राजशेखर, गिरिजा शंकर, चिन्ना वीरभद्र और एमएम नायक उन आईएएस अधिकारियों में शामिल थे। जिन्हें उच्च न्यायालय ने सेवा गतिविधियों को करने का आदेश दिया था।

कोर्ट खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया

उन्हें राज्य उच्च न्यायालय द्वारा पूरे वर्ष में हर महीने एक दिवसीय सेवा गतिविधियों को अंजाम देने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने कल्याण छात्रावासों में सेवा कार्यक्रम करने तथा समाज कल्याण छात्रावासों में वर्ष में एक दिन के भोजन का खर्च वहन करने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने आईएएस को एक दिन का कोर्ट खर्च वहन करने का भी निर्देश दिया।

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