#’केरल के पत्रकार’ पर सामूहिक रेप का केस दर्ज, चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई !

चीफ जस्टिस यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit) और जस्टिस एस आर भट्ट के पीठ (Bench) केरल के पत्रकार 'सिद्दिक कप्पन की याचिका' पर सोमवार को फैसला करने जा रही है।

चीफ जस्टिस यूयू ललित (Chief Justice UU Lalit) और जस्टिस एस आर भट्ट (Justice S R Bhatt) के पीठ (Bench) ‘केरल के पत्रकार’ (Journalists from Kerala) ‘सिद्दिक कप्पन की याचिका’ (Siddiq Kappan’s petition) पर सोमवार (Monday) को फैसला करने जा रही है। इस मामले में ‘केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन’ ने ‘सुप्रीम कोर्ट’ में जमानत याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले (Allahabad High Court verdict) को चुनौती दी है।

पत्रकार पर ‘सामूहिक रेप’ का लगा आरोप

बता दें कि 3 अगस्त (August) को ‘इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच’ ने ‘हाथरस में दलित लड़की’ के साथ ‘सामूहिक रेप’ तथा हत्या के मामले में माहौल में काफी कहा सुनी होने के बाद भी ‘पत्रकार सिद्दीक कप्पन’ को राहत नहीं मिली थी। जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस यू यू ललित ने संविधान पीठ (Constitution Bench) के मामले में कई सालों से मामलों के निपटारे को अपनी प्राथमिकताओं (Priorities) में से एक है।

इस कारणवश यही वजह है कि, 29 अगस्त (August) से ‘संविधान पीठ’ (Constitution Bench) की बैठने होने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक-एक मामले को लेकर 25 अहम मामलों की सुनवाई (Hearing of Important Matters) की कार्यवाही की जायेगी।

जमानत याचिका हुई खारिज

पुलिस के मुताबिक ‘केरल के पत्रकार’ कप्पन के खिलाफगैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम’ (Unlawful Activities (Prevention) Act) UAPA का मामला दर्ज करने के बाद पत्रकार को जेल भेजा दिया गया है। हालांकि पत्रकार अभी तक मथुरा के जेल में बंद हैं। बता दें कि आदेश ‘जस्टिस कृष्ण पहल’ (Justice Krishna Pahal) की एकल पीठ ने सिद्धीक कप्पन (Siddhik Kappan) की जमानत याचिका को खारिज (Rejected) करते हुए पारित कर दिया था।

सीजेआई यूयू ललित (CJI UU Lalit) अपने फैसलों को लेकर चर्चा में बनें रहते हैं। बता दें कि ‘तीन तलाक’ (Triple Talaq) को ‘गैरकानूनी करार’ (Illegal Agreement) देने वाले ऐतिहासिक फैसले में चीफ जस्टिस शामिल रह चुकें हैं।

 

 

 

 

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