# आदेश : 24 घंटे के अंदर स्मृति ईरानी की बेटी पर किए गए ट्वीट को डिलीट करें कांग्रेसी नेता – हाईकोर्ट
कहा कि अगर कांग्रेस नेता ट्वीट को डिलीट करने में विफल रहते हैं तो ऐसे में सोशल मीडिया कंपनी या ट्विटर को संबंधित ट्वीट को हटाना होग
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े विवाद पर लगे आरोपों वाले ट्वीट्स को हटाने को कहा है।
तीनों नेताओं को हाईकोर्ट ने तलब किया
कोर्ट ने कांग्रेस के तीन नेताओं को 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पोस्ट (ट्वीट) हटाने को कहा है। वहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोप पर कांग्रेस के तीनों नेताओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने तलब किया है।
अदालत में पेश होने को कहा
स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि मामले में जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को अदालत ने 18 अगस्त को अपने ट्वीट डिलीट करने और अदालत में पेश होने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कांग्रेस नेता ट्वीट को डिलीट करने में विफल रहते हैं तो ऐसे में सोशल मीडिया कंपनी या ट्विटर को संबंधित ट्वीट को हटाना होगा।
स्पिन को चुनौती देंगे और इनकार करेंगे
वहीं, कोर्ट के आदेश पर जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि वह कोर्ट के सामने तथ्य पेश करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, “स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले पर औपचारिक रूप से जवाब देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। हम अदालत के सामने तथ्य पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही स्पिन को चुनौती देंगे और इनकार करेंगे।”
उनकी बेटी की प्रतिष्ठा को बदनाम करना छवि को चोट पहुंचाना है
स्मृति ईरानी ने मुकदमे में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने एक-दूसरे की मिलीभगत से उनके और उनकी बेटी के खिलाफ झूठे, तीखे व्यक्तिगत हमले करने की साजिश रची है। जिसका उद्देश्य उनकी और उनकी बेटी की प्रतिष्ठा, नैतिक चरित्र को बदनाम करना और सार्वजनिक छवि को चोट पहुंचाना है।