” 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों का पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किया जाए ” : कोर्ट
अब UPTET पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है, आदेश याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ( High court )ने यूपीटीईटी को लेकर बाद फैसला दिया है। अब UPTET पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।
अपने आदेश में कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी तलब की है। आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्र व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
तो वहीं कोर्ट में याची के अधिवक्ता तान्या पांडेय की ओर से कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई ( नेशनल कॉउन्सिल फ़ॉर टीचर एजुकेशन) के 28 जून 2018 के आदेश को रद्द कर दिया है।
जिसमे बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। कहा गया कि जब नोटिफिकेशन ही रदद् कर दिया गया है। तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे। लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों का पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किया जाए।