लखनऊ के इन दो नामी मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई, ADM ने लगाया जुर्माना
एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने ऐसे ही दो बड़े प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों और नमकीन की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर जुर्माना लगाया है।
लखनऊ। अक्सर त्योहारों में ये सुनने को मिलता हैं की इस मिठाई की गुणवत्ता सही नहीं हैं या ये सही मिठाइयां नहीं हैं इन दुकानों में लेना बेहतर होगा जहा सही गुणवत्ता वाली मिठाईया या सामान मिलेंगी। लेकिन शहर के नामी-गिरामी प्रतिष्ठानों में भी घटिया सामग्री से मिठाइयां और खाने का सामान की गुणवत्ता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बता दें, एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने ऐसे ही दो बड़े प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों और नमकीन की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर जुर्माना लगाया है। जिसमें राधेलाल स्वीट अलीगंज पर सवा लाख रुपए और गोमती नगर के नीलकंठ पर अस्सी हजार का जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही प्रतिष्ठानों के कुल सात नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जो मानकों पर खरे नहीं उतरे।
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि, सर्वाधिक 1.25 लाख रुपये जुर्माना अलीगंज स्थित राधेलाल स्वीट्स पर लगा। कुर्सी रोड स्थित स्पेंसर और गोमतीनगर के नीलकंठ स्वीट्स पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कानपुर रोड स्थित नन्दी किराना स्टोर पर 50 हजार, सीतापुर रोड स्थित मेट्रो रिटेल, भरतनगर स्थित हैप्पी घिल्डियाल, डालीगंज स्थित इंद्र चंद मिष्टान पर 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगा है। निशातगंज स्थित माखन भोग, राजाजीपुरम स्थित बालाजी सुपर स्टोर, विकास नगर स्थित कृष्णा जनरल स्टोर, चारबाग स्थित होटल गगन और बटल खस्ता पूड़ी भण्डार पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
नादरगंज स्थित गजानन एग्रो, ठाकुरगंज स्थित श्री मिठाई मार्ट, अलीगंज स्थित न्यू पवन डेयरी, बालागंज स्थित ओम स्वीट्स, चारबाग स्थित साई लक्ष्मी ढाबा पर 25-25 हजार रुपये, ऐशबाग स्थित स्वरूप कोल्ड स्टोरेज और नरही स्थित फूडस्तीन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। महाराजा अग्रसेन चौराहा, ठाकुरगंज खोया मण्डी एवं मुंशीपुलिया स्थित अरविन्दो पार्क में कैम्प लगाकर 150 खाद्य कारोबारियों का पंजीकरण और लाइसेंस दिए गए।