Levana Hotel Fire Case: चार लोगों की जान लेने वाले होटल लिवाना पर चलेगा बुलडोजर !

हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लिवाना सुइट्स पर एलडीए बुलडोजर चलाएगा। एलडीए की ओर से सोमवार को होटल ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

 हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लिवाना सुइट्स पर एलडीए बुलडोजर चलाएगा। एलडीए की ओर से सोमवार को होटल ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। विहित प्राधिकारी रामशंकर की ओर से नौ नवंबर को जारी आदेश में होटल संचालकों को इसे खुद गिराने के लिए 16 दिन दिए गए हैं। इस बीच बिल्डर इसे नहीं ध्वस्त करता है तो प्राधिकरण गिराएगा। एलडीए ने फिलहाल इसे नौ दिसंबर को ध्वस्त करने की संभावित तिथि तय की है।

 नौ नवंबर को इसे ध्वस्त करने का आदेश

लिवाना सुइट्स होटल में पांच सितंबर को आग लग गई थी। हादसे में चार लोगों की जान चली गई थी। जांच में होटल अवैध पाया गया। इसका नक्शा आवासीय पास हुआ था, लेकिन बिल्डर ने आलीशान होटल बना लिया। होटल जिस इमारत में संचालित हो रहा था, उसमें पहले बीएसएनएल का दफ्तर चलता था। हादसे के बाद एलडीए ने होटल सील कर दिया था। इस बीच प्राधिकरण की विहित कोर्ट में भी होटल के ध्वस्तीकरण की नोटिस पर सुनवाई चल रही थी।

विहित प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उप धारा एक के तहत अनाधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को ध्वस्त करने की नोटिस जारी की थी। एलडीए ने बिल्डर को सुनवाई के लिए अवसर दिया। बिल्डर अवैध बिल्डिंग बनाने के पीछे कोई मजबूत पक्ष नहीं रख सका। कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बताया। इसके चलते विहित प्राधिकारी रामशंकर ने नौ नवंबर को इसे ध्वस्त करने का आदेश किया। उन्होंने आदेश में लिखा है कि होटल प्रबंधन 16 दिनों में खुद इसे ध्वस्त कर दें। अन्यथा एलडीए गिराएगा। जो खर्च होगा, उसे होटल प्रबंधन से वसूला जाएगा।

प्रबंधन को इसे स्वयं ध्वस्त करने के लिए 16 दिन दिया

प्राधिकरण ने भले ही होटल ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया है, लेकिन इसके प्रबंधन को मंडलायुक्त के यहां अपील के लिए एक माह का समय देगा। प्राधिकरण वीसी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। कोर्ट ने एक मामले में अवैध निर्माण कराने वाले को अपील के लिए एक माह देने का आदेश किया था। इसके तहत लिवाना सुइट्स होटल के प्रबंधन को अदालत में अपील के लिए वक्त मिलेगा।एलडीए उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी के मुताबिक होटल लिवाना सुइ्टस को गिराने का आदेश पारित किया गया है। प्रबंधन को इसे स्वयं ध्वस्त करने के लिए 16 दिन दिया गया है। बिल्डर को नियमानुसार अपील का भी समय मिलेगा। एक माह बाद इसे गिराया जाएगा।

इस मामले में अग्निकांड के बाद ही एलडीए ने पहले तो 23 अधिकारियों और इंजीनियरों को दोषी पाया था। इसके बाद शासन स्तर पर हुई जांच के बाद नए सिरे से गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, आबकारी विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के 15 अफसरों-अभियंताओं को निलंबित किया गया। चार सेवानिवृत अधिकारियों-अभियंताओं के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के निर्देश

शासन ने होटल लिवाना अग्निकांड के दोषी गृह विभाग के तहत सुशील यादव तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी, योगेन्द्र प्रसाद अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय, विजय कुमार सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, ऊर्जा विभाग के विजय कुमार राव सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, आशीष कुमार मिश्रा अवर अभियन्ता, राजेश कुमार मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, नियुक्ति विभाग के तहत महेन्द्र कुमार मिश्रा पीसीएस (तत्कालीन विहित प्राधिकारी) लखनऊ विकास प्राधिकरण को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

लखनऊ विकास प्राधिकरण राकेश मोहन तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जितेन्द्र नाथ दुबे तत्कालीन अवर अभियन्ता, रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अवर अभियन्ता, जयवीर सिंह तत्कालीन अवर अभियन्ता तथा राम प्रताप मेट लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आबकारी विभाग के सन्तोष कुमार तिवारी तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ, अमित कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 लखनऊ तथा जैनेन्द्र उपाध्याय उप आबकारी आयुक्त लखनऊ मण्डल को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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