#’CCPA’: दिल्ली के रेस्तरां में ‘सेवा शुल्क’ पर लगी रोक !

केंद्र सरकार (Central government) ने हाल ही में एक याचिका दायर (Petition Filed) की है। बता दें कि'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दी है।

केंद्र सरकार (Central government) ने हाल ही में एक याचिका दायर (Petition Filed) की है। बता दें कि‘केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण’ ( Centre and Central Consumer Protection Authority) ने बुधवार (Wednesday) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक याचिका दायर कर दी है। इस सिलसिले में इस याचिका में रेस्तरां एवं होटलों (Restaurants and Hotels) द्वारा खाने के बिल में सेवा शुल्क (service charge in bill) पर रोक लगा दी है।

‘याचिका के खिलाफ’ हलफनामा किया दायर 

सूत्रों को मुताबिक इस रोक पर लंबित किए जाने के आदेश को रद्द करने की भी अपील की गई है। बता दें कि ‘न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा’ की अदालत में कहा गया है, केंद्र और सीसीपीए ने चार जुलाई के दिशानिर्देशों के चुनौती देने वाली याचिकाओं के खिलाफ अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है।

Capital departmental expenditure limits (CDEL) ने कहा है, ऋण का स्तर (Debt Level) 31 मार्च 2019 को 7,214 करोड़ रुपये से कम (less than Rs.) हो गया है। इस सिलसिले में 31 मार्च, 2021 के अंत तक 1,898 करोड़ रुपये था। ऐसे में 31 मार्च, 2022 के अंत तक 1,810 करोड़ रुपये है।

कॉफी डे एंटरप्राइजेज से हुई भूल

कॉफी डे एंटरप्राइजेज के मुताबिक (According to Coffee Day Enterprises), कंपनी ने बैंकों और वित्तीय (The company has banks and financial) संस्थानों से ऋण या नकद ऋण पर 230.66 करोड़ रुपये है। बता दें कि गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (non convertible debentures) के लिए 249.02 करोड़ रुपये के ब्याज और मूलधन के भुगतान में काफी भूल-चूक हुई है।

कंपनी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कॉफी डे एंटरप्राइजेज का ऋण 31 मार्च 2022 तक घटकर 1,810 करोड़ रुपये है। ऐसे में CDEL कहना है, मूलधन और ऋण के ब्याज (principal and interest of the loan) के भुगतान में कुछ चूक हो गई है। लेंन देंन के मामले में कुछ उधारदाताओं ने ऋण वापस लेने सहित अधिकारों का (Lenders have rights including withdrawing loans) प्रयोग किया है।

 

 

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं । आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button