Uttar Pradesh: बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट से मिली राहत, रेप का चल रहा था मामला !
उत्तर प्रदेश के मऊ से घोसी बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अतुल राय को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने रेप के मामले में बरी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के मऊ से घोसी बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अतुल राय को वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने रेप के मामले में बरी कर दिया है। सांसद अतुल राय के एडवोकेट अनुज यादव ने बताया कि “कोर्ट ने हमारे मुवक्किल को बरी कर दिया है।”
तीन साल से चल रहा था मुकदमा !
अतुल राय के खिलाफ यह दुराचार का मुकदमा 1 मई 2019 को बलिया की रहने वाली पीड़िता ने लंका थाने में दर्ज कराया था। वो वाराणसी के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा थी। 1 मई 2019 को पीड़िता ने आरोप लगते हुए कहा था कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय से उसका परिचय हुआ। मार्च 2018 में अतुल उसे अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कहकर चितईपुर स्थित फ्लैट में ले गए। मगर, वहां पर कोई नहीं था। उसी दौरान उन्होंने उसके साथ रेप किया। साथ ही उसकी फोटो खींची और वीडियो भी बनाया।
सांसद ने लोकसभा चुनाव के बाद किया सरेंडर !
पीड़िता ने बताया था कि अतुल उसे ब्लैकमेल कर रेप करने लगे। विरोध करने पर वो उसे जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस ने जब मुकदमा दर्ज कर अतुल को तलाशना शुरू किया तो वह भूमिगत हो गए। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जून 2019 को अतुल ने वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तब से वह जेल में ही बंद हैं। वर्त्तमान में वह प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
सबूतों की कमी के चलते हुए बरी !
सांसद के वकील अनुज यादव ने बताया कि अदालत ने मामले में पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना है। घटना साबित नहीं हो सकी। घटना स्थल को लेकर भी पीड़िता की ओर से कोई प्रमाण नहीं दिया जा सका। आपको बता दें कि न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए पिछले साल अगस्त में पीड़िता और उसके गवाह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगा कर जान दे दी थी। हालांकि, इस केस में बरी होने पर भी अभी अतुल राय को जेल में ही रहना होगा।
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