इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना !

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सात साल से...

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सात साल से लंबित मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता गुरु प्रसाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार पर जुर्माना लगाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। वहीं, अगर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव को राजस्व न्यायालय में पेश होना होगा। यह याचिका अखिलेश सरकार के समय 2015 से लंबित है, जिसके बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। ऐसे में अब कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।

अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी से मुआवजे की राशि वसूलने की भी अनुमति दी। साथ ही कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जुर्माने की राशि हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में जमा कराई जाए।

इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए यूपी सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. मामला गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर था। इस मामले में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

 

 

 

 

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