सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को 1 लाख के मुचालके के साथ मिली जमानत !

इस गिरफ्तारी से बचने के लिए पूनम जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को अंतरिम जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूनम जैन को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

18 जुलाई को पूनम जैन से पूछताछ की थी

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन गिरफ्तारी की तलवार पर लटकी हुई थीं। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए पूनम जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को पूनम जैन से पूछताछ की थी।

30 मई को गिरफ्तार किया गया था

उनके पति और आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित हवाला सौदे से जुड़े पीएमएलए मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि जैन ने साल 2011-12 और 2015-16 में चार मुखौटा कंपनियां शुरू कीं, जिन्होंने केवल धन का शोधन किया। वहीं, सत्येंद्र जैन का कहना है कि राजनीति में आने के बाद उन्होंने निदेशक का पद छोड़ दिया।

अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली

इस बीच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। उन्होंने पहले मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उनके वकील ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वह अंतरिम जमानत की अर्जी वापस लेना चाहते हैं।

 

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