केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों और जिलाधिकारियों की नहीं चलेगी सिफारिश !
केन्द्रीय विद्यालय संगठन का बड़ा फैसला, अब सांसद और जिलाधिकारी कोटे से नहीं मिलेगा दाखिला, लगाई गई ये रोक ...
केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस बार बड़ा कदम उठाया हैं। सांसद कोटे और जिलाधिकारी कोटे से स्कूलों में प्रवेश को लेकर संगठन ने बाद फैसला लिया हैं। बता दें, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने सोमवार को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए और केंद्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की सिफारिश में सांसदों के विवेकाधीन कोटा को बंद कर दिया।
KVS ने कहा ये:
नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि, कोविड -19 महामारी के कारण अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कक्षा की संख्या से अधिक प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे छात्रों का प्रवेश संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूची के आधार पर प्रति केवी 10 बच्चों और प्रति कक्षा अधिकतम दो बच्चों के आधार पर किया जाएगा।
इन बच्चों को कक्षा एक से बारहवीं तक की फीस (ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी जाएगी। सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय यानी सेना, वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के बच्चो को मिलेगी सहूलियत। केवीएस में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों को वर्ष के किसी भी समय प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के बच्चों को कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा।