Major crackdown on PFI: NIA रेड के बाद हुए प्रदर्शन को लेकर केरल उच्च न्यायालय ने दिए कड़े आदेश !
केरल में NIA रेड के खिलाफ हो रहे हिंसा प्रदर्शन के बढ़ते मामलों के बाद केरल उच्च न्यायालय ने इसका खिलाफ संज्ञान लिया है। देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े लोगों पर NIA और ED ने गुरुवार को छापेमारी की।
केरल में NIA रेड के खिलाफ हो रहे हिंसा प्रदर्शन के बढ़ते मामलों के बाद केरल उच्च न्यायालय ने इसका खिलाफ संज्ञान लिया है। देशभर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े लोगों पर NIA और ED ने गुरुवार को छापेमारी की। देशभर के 15 राज्यों में छापेमारी को अंजाम देकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI ) के 106 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके विरोध में आज पीएफआई ने 12 घंटे केरल बंद का आह्वान किया है।
केरल उच्च न्यायालय ने दिए आदेश
पीएफआई द्वारा बंद के आह्वान में केरल के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आईं हैं। जिसके बाद केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार और हड़ताल के आह्वान का समर्थन नहीं करने वाले नागरिकों की सार्वजनिक/निजी संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति/विनाश को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।
Kerala High Court says the police should ensure that adequate measures are put in place to prevent any damage/destruction to public/private property of Government and citizens who do not support the call for strike
PFI has called a statewide bandh today against NIA raids
— ANI (@ANI) September 23, 2022
प्रदर्शनकारियों ने फैलाया आतंक
केंद्रीय जांच एजेंसियों (central investigative agencies) ने टेरर फंडिंग मामले (terror funding case) में पीएफआई के लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार भी किया है। केरल बंद को देखते हुए पुलिस ने राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिला पुलिस प्रमुखों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। गुरुवार को बंद के दौरान पीएफआई कार्यकर्ताओं ने हिंसा ( Violent Protest ) घटनाओं को अंजाम दिया। कई जगहों पर पीएफआई के कार्यकर्ता पुलिस के जवानों से भिड़ते नजर आए। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने बसों में तोड़फोड़ भी की है साथ ही हिंसा बढ़ाने का भी काम किया गया।
हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।