इन दिशा निर्देशों के साथ देश को मिल सकता अपना नया ” चीफ ऑफ़ डिफेन्स “

पात्रता मानदंड में एक और बदलाव यह है कि हाल ही में सेवानिवृत्त सेवा प्रमुख और उप प्रमुख भी पद के लिए पात्र होंगे

रक्षा मंत्रालय ने भारत के शीर्ष सैन्य पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित तीन रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से यह पद खाली है।

क्या हैं नए दिशा निर्देश ?

नए दिशानिर्देशों के अनुसार एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल (तीन सितारा अधिकारी), नौसेना व वायु सेना में समकक्ष अथवा एक सेवानिवृत्त तीन-और चार सितारा अधिकारियों को भी नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

साथ ही यह अनिवार्य रूप से त्रि-सेवाओं के दूसरे उच्चतम सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए दरवाजे खोलता है। जोकि संभवतः अपने वरिष्ठों – थल सेना, वायु सेना या नौसेना के प्रमुख – को भूमिका निभाने के लिए स्थानांतरित करते हैं।

आयु सीमा भी निर्धारित

पात्रता मानदंड में एक और बदलाव यह है कि हाल ही में सेवानिवृत्त सेवा प्रमुख और उप प्रमुख भी पद के लिए पात्र होंगे। हालांकि 62 वर्ष की आयु सीमा है। जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे।

फिर उन्हें भारत के पहले सीडीएस के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसलिए, वह सेवा प्रमुखों से बड़े थे और जब उन्हें सीडीएस नियुक्त किया गया था, तब वे उनसे आगे निकल गए थे।

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