सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का बड़ा ऐलान यूट्यूब यूज़र्स के लिए बड़ी जानकारी !

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 150 से ज्यादा वेबसाइट और यूट्यूब आधारित न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाया है। यह कार्रवाई 2021 से चल रही वेबसाइट और चैनल पर की गई है।

सोशल मीडिया का आजकल जमकर इस्तेमाल होता है लोग सोशल मीडिया की वजह से फेमस होते है साथ ही उनके पैसे कमाने का जरिया हो गया है सोशल मीडिया ऐसे कई प्लैटफॉर्म्स है जिनके जरिये पैसे कमाए जा रहे है इंस्टाग्राम यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक लोग छा रहे है यूट्यूब यूज़र्स के लिए रक बड़ी खबर सामने आयी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 150 से ज्यादा वेबसाइट और यूट्यूब आधारित न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाया है। यह कार्रवाई 2021 से चल रही वेबसाइट और चैनल पर की गई है।

150 से ज्यादा वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लगाया प्रतिबंध

इसको लेकर मंत्रालय का कहना है कि इन वेबसाइट और चैनल पर देश विरोधी कंटेट प्रसारित किया जा रहा था। अधिकारी के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 69 ए के उल्लंघन के चलते इन वेबसाइट्स और चैनल्स को हटाया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का सेक्शन 69 A केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

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धारा 69 ए के उल्लंघन के चलते इन वेबसाइट्स और चैनल्स को हटाया गया

यह प्राथमिक कानून है जो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ममलों से निपटता है। अधिकारी ने बताया है कि जिन यू-ट्यूब चैनलों के करीब 12.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे और कुल मिलाकर 1324.26 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे, जिन चैनलों को हटाया गया उनमें खबर विद फैक्ट्स, खबर तैज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया और अपनी दुनिया के नाम शामिल हैं।

 

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