WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने वाली पहलवानों की दिल्ली पुलिस ने हटाई सुरक्षा
भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कहा है कि जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाही होने वाली है, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली है. ये दावा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है. अपने पोस्ट में उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी टैग किया है।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था जिसको लेकर अब दिल्ली कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है जिसमे सबसे पहले महिलाओं का बयान दर्ज होना था जिसके लिए कोर्ट जज ने उन्हें दो विकल्प दिए की अगर वो कोर्ट रूम में गवाही देती है तो इसकी सुनवाई खुले तौर पर होगी लेकिन अगर वो ऐसा करने में खुदको असहज महसूस करती है तो उनकी गवाही कमजोर गवाह के तौर पर सिर्फ जज के सामने होगी जिसमे बृजभूषण के वकील भी शामिल नहीं होंगे। इस मामले पर ब्रजभूषण के वकील का कहना था की ऐसा हो लेकिन फिर वहां जज के सिवा दूसरा कोई मौजूद नहीं होना चाहिए। पहलवानो ने कमजोर गवाह बनकर जज के सामने अपनी गवाही देने की बात पर हामी भरी, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दे कमजोर गवाह उसे कहते है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो लेकिन बादमे कमजोर गवाह के दायरे में कुछ जरुरी बदलाव करते हुए इसमें कुछ और मामले भी शामिल कर लिए गए जिसमे उम्र सीमा हटाकर इसमें यौन उत्पीड़न और मानसिक बीमारी से पीड़ित गवाहों को भी शामिल किया गया। वही कोर्ट में गवाही देने से ठीक एक दिन पहले मुकदमा करने वाली 3 महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटाने को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी जमकर फटकार लगायी और अंतरिम आदेश देते हुए ये सुनिश्चित किया की कोर्ट के अगले आदेश तक महिला रेसलर की सुरक्षा न हटाई जाये।
विनेश फोगाट ने भी अपने X अकाउंट पर दी जानकारी
महिला पहलवानो की सिक्योरिटी हटाने को लेकर जब ब्रजभूषण से सवाल किये गए तो उन्होंने कहा की इस मामले में उनसे कोई सवाल न किये जाये क्यूंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और ये सवाल उनसे करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले पर हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट ने भी अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया, इधर मामले को तूल पकड़ते देख दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा की ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आपको याद दिलाते चले कि दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह पर धारा 354, 354-A और D के अंतर्गत मुकदमा दायर किया है वहीँ WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कजाकिस्तान, मंगोलिया और इंडोनेशिया के कुश्ती संघों से भी वहां की CCTV फुटेज और फोटो मंगवाई है ताकि पहलवानो के द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच हो सके , फ़िलहाल ये सबूत उन्हें मिले नहीं है लेकिन सबूत मिलने के बाद अगर आरोप सही साबित होते है तो पुलिस केस में सप्लीमेंट्री चालान पेश करेगी।
क्या है पूरा मामला?
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि, कोर्ट ने छठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी थी. उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था. महिला पहलवानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी दिया था. इस मामले को लेकर काफी सियासी हंगामा भी मचा था।
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