मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ाई !

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठग्ग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत आज 15 नवंबर तक बढ़ा दी।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठग्ग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत आज 15 नवंबर तक बढ़ा दी।

जैकलीन फर्नांडीज की नियमित जमानत पर आदेश 15 नवंबर को सुनाया जाएगा। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने इस मामले में आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रखा था। मलिक ने इससे पहले फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने 26 सितंबर को जैकलीन फर्नांडीज को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

31 अगस्त को, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था। अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को ईडी ने जांच के सिलसिले में कई बार तलब किया था, पूरक चार्जशीट में पहली बार उन्हें भी आरोपी बनाया गया था।

इससे पहले ईडी की चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी के तौर पर शामिल नहीं किया गया था. हालांकि, दस्तावेजों में मामले में जैकलीन फर्नांडीज और साथी अभिनेता नोरा फतेही द्वारा दर्ज किए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था।

 

 

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