Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर भड़के राहुल गांधी, पीएम पर बोला हमला !
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के बिलकिस बानो कसे में बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के बिलकिस बानो कसे में बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में अंतर पूरा देश देख रहा है।
पीएम ने नारी शक्ति का किया था जिक्र !
राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री को उस वक्त निशाने पर लिया, जब बीते सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ने लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि भारत की तरक्की के लिए महिलाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने ‘नारी शक्ति’ का समर्थन करने की बात भी कही थी।
राहुल ने पीएम पर साधा निशाना !
ट्वीट करते हुए कहा, “5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को ‘आज़ादी के अमृत महोत्सव’ के दौरान रिहा कर दिया गया.” उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, “नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले लोग देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है.”
5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के दौरान रिहा किया गया।
नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं?
प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2022
11 दोषियों को किया गया रिहा !
बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को सोमवार को गोधरा उप-कारागार से रिहाई दे दी गयी थी। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन आरोपियों को रिहाई की मंजूरी दी।
मुंबई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन (CBI) की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद बंबई उच्च न्यायालय (High-Court) ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
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