ट्रैफिक चालान के जुर्माने को भरने से ऐसे बचे !

आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा, वहां वाहन संख्या के विकल्प का चयन करें।

आपका ट्रैफिक चालान कट जाने पर भी आप जुर्माना भरने से कैसे बच सकते हैं ? आज हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी करेंसी कट गई है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस करेंसी सेटलमेंट के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही है।

नेशनल पीपुल्स कोर्ट का किया गठन

दिल्ली में जब से पुलिस ने हर जगह कैमरे लगाए हैं, तब से ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन, रेड लाइट जंपिंग, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे मामलों में हजारों की संख्या में करंसी कट रही है। इसके अलावा चालान भी ट्रैफिक पुलिस काट रही है। अब इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए नेशनल पीपुल्स कोर्ट का गठन किया जा रहा है।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा

आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.delhitrafficpolice.nic.in/notice/lokadalat पर जाना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना चालान माफ करने या समाप्त करने के लिए सबसे पहले ई-चालान डाउनलोड करना होगा। अब आपके द्वारा डाउनलोड किया गया चालान आपको बताएगा कि आप किस कोर्ट में जाना चाहते हैं। इसमें निर्दिष्ट समय और तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हों।

जुर्माना कम या माफ़ करना

अब अपना चालान मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और अनुरोध करें कि जुर्माना कम किया जाए या पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत 21 अगस्त को दिल्ली में द्वारका, कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउज रेवेन्यू कोर्ट, सॉकेट कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में होगी।

ऐसे चेक करें अपना चालान

वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं। चेक करेंसी स्टेटस विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का विकल्प मिलेगा। वाहन संख्या विकल्प का चयन करें। पूछी गई आवश्यक जानकारी भरें और ‘विवरण प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। अब मुद्रा की स्थिति दिखाई देगी।

 

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