#जमानत : सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को सभी छह मामलों में अंतरिम ज़मानत दी !

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक और तथ्य-जांचकर्ता मोहम्मद जुबैर ( mohhamad zubair ) को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी में जमानत दे दी है।

आज शाम 6 बजे तक रिहा कर दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “उसे लगातार हिरासत में रखने और अंतहीन दौर की हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्रकार को आज शाम 6 बजे तक रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की याचिका भी खारिज कर दी।

जुबैर के खिलाफ सभी प्राथमिकी को मर्ज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है…एक व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। वह जो कुछ भी करता है। वह कानून के तहत उत्तरदायी है, लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए नहीं कह सकते।” एक समेकित जांच की आवश्यकता है, एससी ने कहा कि उसने जुबैर के खिलाफ सभी प्राथमिकी को मर्ज कर दिया और मामलों को यूपी से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया।

भविष्य में पत्रकार के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर लागू होगा

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को बेमानी और भंग कर दिया गया है। जुबैर को प्राथमिकी रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया है। एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश अन्य राज्यों में मामलों और भविष्य में पत्रकार के खिलाफ दर्ज शिकायतों पर लागू होगा।

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