फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला: आजम खान, पत्नी और बेटे को दोषी ठहराया गया, 7 साल की जेल की सजा !
समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की जेल की सजा सुनाई।

उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी पाए जाने के बाद बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात साल की जेल की सजा सुनाई। अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का मामला दर्ज कराया था।
दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ जन्मस्थान
अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे। आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था। जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया।
आजम खान और उनके बेटे को दोषी ठहराया गया
बुधवार का फैसला एक और मामला है जहां आजम खान और उनके बेटे को दोषी ठहराया गया है। दोनों को 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में रामपुर की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। इससे पहले, आजम खान और अब्दुल्ला ने अपने खिलाफ कई मामलों के कारण अयोग्य घोषित होने से पहले रामपुर जिले में सुअर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।
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