# अजब गजब फरमान : भूलकर भी पंजाब में न करिएगा ट्रैफिक नियम तोड़ने की भूल, देना पड़ेगा 1 यूनिट खून !
नए नियम के अनुसार कम से कम 20 स्कूली छात्रों को दो घंटे तक यातायात नियम सिखाना होगा, साथ ही रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा
पंजाब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ जुर्माना भरना होगा, बल्कि गलती दोहराने पर दोगुना जुर्माना भी भरना होगा।
एक यूनिट रक्तदान करना होगा
इसके साथ ही कहा गया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी या एक यूनिट रक्तदान करना होगा।
छात्रों को दो घंटे तक यातायात नियम सिखाना होगा
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जिस तरह से सजा का प्रावधान किया गया है, वह अब चर्चा का विषय बन गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा। इसके बाद परिवहन प्राधिकरण से प्रमाण पत्र भी लेना होगा। इतना ही नहीं कम से कम 20 स्कूली छात्रों को दो घंटे तक यातायात नियम सिखाना होगा।
फिर जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी
पंजाब में अब ओवरस्पीडिंग पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई इस नियम का बार-बार उल्लंघन करता पाया गया तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा। वहीं, शराब के नशे में गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन किया गया तो जुर्माने की राशि दोगुनी हो जाएगी। पहली बार ओवरलोड वाहनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या कहते हैं आंकड़े
पंजाब में यातायात नियमों का उल्लंघन आम बात है, जहां हर दिन सड़क हादसों में 13 लोगों की मौत हो जाती है। 2011-2020 के दौरान पंजाब में 56,959 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं। जिसमें 46,550 लोग मारे गए थे।