5 करोड़ केस पेंडिंग, लेकिन SC शीतकालीन अवकाश में काम नहीं करेगा: CJI

केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कानून मंत्री ने संसद में शीर्ष अदालत को नसीहत दी तो शुक्रवार को....

केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कानून मंत्री ने संसद में शीर्ष अदालत को नसीहत दी तो शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को करारा जवाब दिया। CJI ने कहा कि कोई भी मामला छोटा नहीं होता। वहीं, शीतकालीन अवकाश के दौरान कोर्ट चलने के सवाल पर सीजेआई ने कहा कि इस दौरान कोई बेंच नहीं बैठेगी।

दरअसल, अदालतों में लंबित मामलों को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बीते दिन सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी थी. कानून मंत्री ने कहा कि सरकार अदालतों के काम में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ मामले लंबित हैं.

सरकार की चिंता उन लंबित मामलों को लेकर है और जनता को न्याय दिलाने की है। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां चिंता का विषय हैं। अच्छे जजों की सिफारिशें सरकार के पास नहीं आतीं।

दरअसल, कानून मंत्री ने कहा कि संविधान ने सरकार को अदालतों में रिक्त पदों को भरने का अधिकार दिया है. लेकिन 1993 के बाद अचानक स्थिति बदल गई। किरेन रिजिजू ने अदालतों में लंबी छुट्टियों के दौरान भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इतने लंबित मामलों के बाद भी जज लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं. कानून मंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए. तुच्छ बातों में नहीं पड़ना चाहिए।

 

 

 

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