” अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में नहीं ” : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को किया खारिज

स्जिदों में लाउडस्पीकर ( loudspeaker ) से अजान दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा, मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया है।

लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार

बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली ने याचिका दर्ज की थी। हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया है। बदायूं के बिसौली तहसील के दौरानपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में एसडीएम समेत तीन लोगों को पक्षकार बनाया गया था।

लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए

एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए। जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बुधवार की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है।

 

 

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