#’ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष’ की याचिका को किया खारिज, 22 सितम्बर को होगी सुनवाई !

'वाराणसी' (Varanasi) में 'जिला अदालत' (District Court) ने 'ज्ञानवापी विवाद मामले' (Gyanvapi Dispute Case) को लेकर 'अहम फैसला' (Important Decision) सुना दिया है।

‘वाराणसी’ (Varanasi) में ‘जिला अदालत’ (District Court) ने ‘ज्ञानवापी विवाद मामले’ (Gyanvapi Dispute Case) को लेकर ‘अहम फैसला’ (Important Decision) सुना दिया है। इस दौरान ‘सोमवार’ (Monday) को ‘ज्ञानवापी मामले’ में ‘नियमित दर्शन-पूजन’ (Regular Worship) और ‘विग्रहों के संरक्षण’ को लेकर फैसले सुनाया गया है। बता दें कि इस ‘अहम फैसले’ को लेकर हिंदू पक्ष (Hindu side) में खुशी की झलक (Glimpse of Happiness) दिखाई दे रही है।

हिन्दू के पक्ष में हुई सुनवाई 

इस मामले में जिला जज डॉ. अजय कृष्‍ण विश्‍वेश की अदालत मेंटेनेबिलिटी पोषणीयता पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि, श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे भी सुनवाई की जायेगी।

मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज

आपको बता दें कि कोर्ट को आज सिर्फ़ यह फैसला सुनाना था कि, यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं पर फैसला सुनाया जायेगा। मामले को देखते हुये मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी।

22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

ऐसे में वाराणसी जिला कोर्ट ने कहना है कि, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। इस सिलसिले में कोर्ट ने यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं है। बता दें कि इसके बाद 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

महिलाओं ने किया भजन

खास बात यह है, दोपहर दो बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले वकील कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच चुके थे। ऐसे में वादी महिलाएं भी कोर्ट पहुंच गई हैं। सभी ने अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में भजन-कीर्तन किया है।

 

 

 

 

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