Copyright Case: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लगा झटका, कोर्ट ने ट्विटर हैंडल पर लगाया बैन !

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Leader Rahul Gandhi) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं।

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Leader Rahul Gandhi) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा के प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोज बनाये गए हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म ‘केजीएफ’ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है।

KGF गानों का इस्तेमाल पड़ा महंगा

सूत्रों के मुताबिक बैंगलोर के एक कोर्ट ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। म्यूजिक लेबल की ओर से दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है।

मुख्य बिंदु

  • कोर्ट ने यह आदेश MRT Music द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है।
  • इसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम MRT Music ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी।
  • अदालत का कहना है कि प्रथम दृष्टया पेश सबूतों के बाद साउंड रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग बताया।
  • इससे बड़े पैमाने पर कॉपीराइट उल्लंघन को बढ़ावा मिलेगा।
  • कांग्रेस की तरफ से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस नहीं मांगा गया था।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 63 के तहत आरोपी की उपरोक्त गैरकानूनी कार्यवाही एक अपराध है।
  • इसे वास्तविक रूप में पेश करने के इरादे से एक गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने की राशि है।
  • इस तरह से बड़े पैमाने पर जनता को धोखा दिया जाता है।
  • कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा)।
  • 120 धारा 403, 465 और 120 बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम।
  • 2000 की धारा 66 के तहत और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम।
  • 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 

 

 

 

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