POLITICS: हाईकोर्ट ने टांडा से सपा विधायक राम मूर्ति वर्मा को दी बड़ी राहत, समर्थकों में ख़ुशी का माहौल !
लखनऊ हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर से टांडा विधायक राम मूर्ति वर्मा को बड़ी राहत मिली है।
लखनऊ हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के अम्बेडकर से टांडा विधायक राम मूर्ति वर्मा को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाईकोर्ट ने विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के सीजेएम अम्बेडकर नगर द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दिया है। इधर, हाईकोर्ट से श्री वर्मा को दी गई राहत से समर्थकों में ख़ुशी का माहौल है।
साल 2007 का था पूरा मामला
वर्ष 2007 में समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर जिलाध्यक्ष रहे राम मूर्ति वर्मा ने एक अधिवक्ता की हत्या के केस में अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज न करने के कारण प्रशासन के विरोध में मुख्य मार्ग को जाम करके पार्टी के नेताओं के साथ प्रदर्शन किया था। जिसमें पुलिस ने श्री वर्मा एवं अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर करते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जिसको वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने वापस लेने के लिए एक राजाज्ञा जारी की थी। उसी के आधार पर वर्ष 2016 में शासकीय अधिवक्ता ने अंबेडकर नगर स्थित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दायर करते हुए आपराधिक मुकदमें को वापस लेने के लिए अनुरोध किया था। जिस पर सुनवाई चल रही थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिया विस्तृत आदेश
जुलाई 2022 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बेडकर नगर ने मुकदमा वापसी प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया एवं श्री वर्मा के विरुद्ध दायर आरोप पत्र पर सुनवाई शुरू कर दी। जिसको पूर्व मंत्री ने अपने अधिवक्ता राकेश चौधरी के माध्यम से हाईकोर्ट लखनऊ में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने विस्तृत आदेश में कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए न्यायिक त्रुटि की है और बिना तथ्यों एवं क़ानून को पूरी तरह से समझे आदेश पारित कर दिया।
राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने के लिए दिया आदेश
राकेश चौधरी ने बहस के दौरान हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई नज़ीरें भी पेश की और कहा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बिना तथ्यों को भली भाँति समझे सरसरे और मनमाने तौर पर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका वापसी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। जो न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने राकेश चौधरी की बहस से संतुष्ट होते हुए अम्बेडकर नगर के स्थागनादेश पारित किया एवं राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने के लिए आदेश भी दिया है।
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