” किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकते ” : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि वह संतुष्ट है कि वर्तमान वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अहम् फैसला सुनाया है। कोर्ट ( court ) ने कहा सरकार से कहा है कि वैक्सीन के लिए किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।
सरकार नीति बना सकती है
कोर्ट ने कहा कि वह संतुष्ट है कि वर्तमान वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती। कोर्ट ने केंद्र को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है।