मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को कहा कि हमसे होशियारी…

गुजरात में हुए 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई है।

गुजरात में हुए 30 अक्टूबर को मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई है। यह हादसा तब हुआ तब उस पुल पर करीब 300-400 लोग मौजूद थे। जिसमे 134 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए टेंडर प्रक्रिया की लापरवाही के चलते गुजरात सरकार और मोरबी नगर पालिका को फटकार लगाई।

क्या कहा कोर्ट ने

नगर पालिका की खामियों को घेरे में लेते और मोरबी ब्रिज हादसे में फटकार लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार और नगर पालिका से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि जब कॉन्ट्रैक्टर का कार्यकाल 2016 में खत्म हो गया था तो ऐसा क्या वजह रही कि नगर पालिका ने कोई टेंडर नहीं उठाया।

साथ ही बेंच ने पूछा कि ब्रिज की मरम्मत को लेकर प्राइवेट ठेकेदार और नगर पालिका में क्या समझौता हुआ था। हाईकोर्ट ने मोरबी के जिला जज को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया कि नगर पालिका को नोटिस भेजा जाए कि कल फिर से सुनवाई की जाएगी। उसी के साथ मोरबी नगर पालिका को कल यानी 16 नवंबर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें मोरबी हादसे पर सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर है।

राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह सरकार उन लोगों को नौकरी

आपको बता दें मोरबी की मच्छू नदी पर बने 143 साल पुराने पुल पर हुई घटना के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा- “नोटिस जारी होने के बावजूद, मोरबी नगर पालिका की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। जिसके चलते उन्होंने फटकार लगाई। उसी के साथ वहीं हाई कोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग से भी रिपोर्ट मांगी थी। बेंच ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह सरकार उन लोगों को नौकरी देगी जिनके परिवार का इकलौता कमाने वाला हादसे में मारा गया।

 

हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईट के लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (Facebook, Twitter, Instagram and YouTube) पर  फ़ॉलो follow भी कर सकते हैं। …

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button