No Bunk: छात्र नहीं कर पाएंगे क्लास बंक
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्कूल बंक करने को लेकर बड़ा ऐलान
स्कूल और कॉलेज बंक करके मॉल और पार्क घूमना लगभग हर स्टूडेंट को पसंद होता है, चाहे लंच का वक़्त हो या फिर 2 पीरियड्स के बीच में मिले गैप में जैसे ही मौका मिलता है बचे बैग उठा के फुर्र हो लेते है और फिर बाकि बचा वक़्त वो पार्क या मॉल में बिताते है। इसका असर ये होता है की बच्चा पढाई के बजाय इधर उधर घूमता है। माँ बाप को भी इसकी खबर नहीं होती है. लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा की उनके बच्चे पढ़ने के बजाय बाहर घूम रहे है तो उन्हें खराब तप लगेगा ही साथ ही साथ गुस्सा भी आएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छात्रों के स्कूल बंक करने को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रहा है.
जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी –
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। गौरतलब है की ये प्रतिबंध फ़िलहाल 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू किया गया है. बता दें की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है.।
होटल, पार्क, मॉल जाते है बच्चे-
अपने आदेश में आयोग ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्र-छात्राएं समय पर स्कूल न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे- होटल, पार्क, मॉल या अन्य जगहों पर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ अप्रिय घटना को लेकर संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए।
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आयोग ने एक हफ्ते में इस पर अमल करने के लिए कहा है। जिलाधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय-समय पर किशोरों तथा बच्चों के कल्याण से संबंधित आदेश जारी करता रहता है।