New Delhi: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर दर्ज होगा रेप का केस, HC ने दिए जांच के आदेश !
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 2018 में भाजपा नेता पर लगे रेप के आरोपों को लेकर दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 2018 में भाजपा नेता पर लगे रेप के आरोपों को लेकर दिया गया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपने का आदेश दिया। इस बीच, शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी अपील में शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया। SC अगले हफ्ते मामले पर विचार कर सकती है।
शाहनवाज पर रपे और जान से मारने की धमकी के आरोप !
दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में भाजपा नेता शाहनवाज के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने CrPC की धारा 156(3) के तहत दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करने की मांग की थी।
शहनवाज की पेटीशन हुई थी खारिज !
मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई 2018 को शाहनवाज के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ उन्होंने रिवीजन पिटीशन लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया। शाहनवाज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। शहनवाज के खिलाफ जून 2018 में IPC की धारा 376, 328, 120B और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।
जांच के बाद ही निकलेगा नतीजा !
कोर्ट ने कहा कि FIR शिकायत में दर्ज अपराध ही जांच का आधार है। जांच के बाद ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि अपराध हुआ था या नहीं, और अगर अपराध हुआ है तो किसने किया है? मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करना है या नहीं, या फिर मामले को आगे बढ़ाना है।
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