‘लखनऊ’: मुख्तार अंसारी को पांच साल की हुई सजा, गैंगस्टर मामले में लगा हज़ारों का जुर्माना !

'लखनऊ' (Lucknow) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान 'बाहुबली मुख्तार अंसारी' (Bahubali Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है।

‘लखनऊ’ (Lucknow) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान ‘बाहुबली मुख्तार अंसारी’ (Bahubali Mukhtar Ansari) को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा (Five Year Sentence) और 50 हजार रुपए जुर्माना (Thousand Rupees Fine) लगाया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार साबित किया है।

‘मुख्तार अंसारी’ को 5 साल की हुई सजा

सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय लिया है कि यह पूरा मामला राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में यह बीते 34 सालों में पहली बार हुआ है। जब माफिया अंसारी को सजा सुनाई गई है। हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमें गाजीपुर (Ghazipur) जिले में दर्ज किये जा चुके हैं।

‘लखनऊ खंडपीठ’ ने सुनाया फैसला

जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया गया है। शुक्रवार को अदालत ने गैंगस्‍टर मामले में मुख्‍तार को दोषी ठहरा दिया है। ऐसे में 23 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है।

‘हाईकोर्ट’ में दी थी चुनौती

इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किये जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती भी दे चुके थे। इस सिलसिले में मुख्‍तार के खिलाफ यह कार्यवाही वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज कराई गई थी।

 

 

 

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