MP/MLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजल अंसारी को ठहराया दोषी, सुनाई 4 साल की सजा, लोकसभा सदस्यता जाना तय

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को आज गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया और....

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बसपा सांसद, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को आज गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया गया और 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। गाजीपुर के सांसद/विधायक कोर्ट ने अपने भाई मुख्तार अंसारी के साथ मामले में दोषी ठहराए जाने के कुछ ही पलों बाद सजा सुनाई।

अब, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 102 आर/डब्ल्यू धारा 8 (3) में निहित प्रावधानों के आधार पर, अंसारी लोकसभा के सदस्य होने के लिए अयोग्य हैं।

वर्ष 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण और वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने के आरोप में अंसारी बंधुओं के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। .

कोर्ट ने आरोपी अफजाल अंसारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

 

 

 

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