विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित हुए आजम खान, स्पीकर कार्यालय से जारी हुआ नोटिस!

समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को शुक्रवार को यूपी विधानसभा की सदस्यता से....

समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को शुक्रवार को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया, स्पीकर के कार्यालय से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में में आजम खान को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार बताया गया। खान को अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराया गया है और रामपुर की एक अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

दरअसल भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। 3 धाराओं के अंतर्गत उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान को कोर्ट में दोषी ठहराते ही हिरासत में ले लिया गया था। आजम के खिलाफ तीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तीनों मामलों में दोषी पाया गया है। हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें जमानत मिल गई है। जिसके चलते अभी उन्हें जेल नही जाना होगा। और सूत्रों की माने तो वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

सुनाई गई 3 साल की सजा

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था। जिसके कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्हें दोषी करार पाया गया है। जिसके बाद अब उन्हें तीन साल की सजा हुई है। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें विधायक के पद से हाथ धोना पड़ेगा और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय से एक नोटिस ने इस पर मोहर भी लगा दी।

हेट स्पीच और दंगा भड़काने के मामले में दोषी

आपको बता दें कि साल 2019 में आजम खान लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। तब सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। आजम खान चुनाव जीते थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ विभिन्न थानों में आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले दर्ज हैं। ऐसा ही एक मामला मिलाक कोतवाली में हुआ। इसमें उन पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन डीएम को गाली देने का आरोप है। धमकाया और दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों से धर्म के नाम पर वोट करने की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो ऑब्जर्वेशन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 

 

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