सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को मिला झटका, सजा माफ करने की याचिका खारिज !
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद बलात्कार के दोषी आसाराम को बड़ा झटका दिया है। मेडिकल आधार पर सजा माफ करने की याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने सजा पर रोक लगाने की याचिका के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने का भी आदेश दिया।
पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। आसाराम ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इससे पहले भी शीर्ष अदालत से उसे झटका लगा है। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें 2022 में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इलाज कराने की अनुमति दी तो कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी
आसाराम के वकील ने राहत की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल पिछले नौ साल से जेल में है और वह 80 साल से अधिक उम्र का है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। हाईकोर्ट ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए, हमारा विचार है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ही अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए।
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