Chief Election Commissioner: वरिष्ठता के आधार पर करें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, जो PM के खिलाफ कार्रवाई कर सके: सुप्रीम कोर्ट !

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में CEC और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली (Collegium System) की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में CEC (Chief Election Commissioner) और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली (Collegium System) की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सूत्रों के मुताबिक आज बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके।

वरिष्ठता के आधार पर करें सीईसी की नियुक्ति

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि, हर बार नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। इस सिलसिले में हमें चुनाव आयोग में व्यक्ति के पूरे कार्यकाल को देखने की जरूरत है, न कि सिर्फ सीईसी के रूप में है।

मुख्य सूचना

  • न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त (ईसी)के चयन की प्रणाली को लेकर कहा है।
  • पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने बयान दिया है।
  • हमें एक ऐसे सीईसी की जरूरत है,  जो एक पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके।

महत्वपूर्ण जानकारियां

  • पीठ (Bench) का मानना है यह एक ऐसा पहलू हैं जिन पर आपको (केंद्र के वकील) को ध्यान देना चाहिए।
  • हमें सीईसी के चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता क्यों है, न कि केवल मंत्रिमंडल की।
  • पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि समितियां कहती हैं कि बदलाव की सख्त जरूरत है।
  • 19 नवंबर को इस पद पर नियुक्त होने के बाद सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया।

 

 

 

 

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