हिंसा मामले में शिया धर्मगुरु की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर !
सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि इस मामले में याची ही मास्टर माइंड है व उसके ही कहने पर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा मामले में शिया धर्म गुरू कल्बे सिब्तैन की अग्रिम जमानत ( Bail ) याचिका को मंजूर कर ली है। यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सैयद कल्बे सिब्तैन उर्फ नूरी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया।
पद्म-भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है
सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि याची प्रसिद्ध शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे सादिक का पुत्र है जिन्हें पद्म-भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वर्तमान मामले में एफआईआर में उसे नामजद नहीं किया गया था, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं ने साजिशन विवेचना के दौरान याची का नाम डलवा दिया।
सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया
वहीं, राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि इस मामले में याची ही मास्टर माइंड है व उसके ही कहने पर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि सीएए विरोधी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में कल्बे सिब्तैन व 27 अन्य लोगों के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।