1 साल की सजा, क्या चला जायेगी मंत्री राकेश सचान की कुर्सी

आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मुकदमे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एसीएमएम तृतीय की अदालत से दोषी करार दे चुकी है।

आर्म्स एक्ट के 31 साल पुराने मुकदमे में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को एसीएमएम तृतीय की अदालत से दोषी करार दे चुकी है। और कोर्ट ने राकेश सचान को 1 साल की सजा सुना दी है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चला जायेगी मंत्री राकेश सचान की कुर्सी.

गौरतलब है जब अदालत ने राकेश सचान को दोषी करार दिया उसके बाद वो फाइल लेकर फरार हो गए ऐसा उनपर आरोप लगा है. वहीँ पूरे देश में हुई फजीहत और न्यायालय से कोई राहत मिलने की उम्मीद खत्म होने के बाद आखिर कार  कैबिनेट मंत्री राकेश सचान न्यायालय में समर्पण किया.

खतरे में थी विधायकी –

वहीँ आर्म्‍स एक्‍ट मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की विधायकी पर कानून की तलवार लटकी थी।  उनके खिलाफ चल रहे सभी चार मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव दो अलग-अलग सरकारों में बना और उस पर प्रक्रिया भी शुरू हुई लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आर्म्‍स एक्‍ट के एक मामले में उन्‍हें दोषी करार दिया गया। और अब मंत्री जी की विधायकी भी खतरे में थी।

वहीँ अगर कानून क्या कहता है ये समझे तो अगर किसी नेता को जो विधायक या मंत्री है और उसे 2 साल के ऊपर की सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता जा रही है। वहीँ अगर राकेश सचान की बात करें तो जिस केस में फंसे है उसमे अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीँ देखने वाली बात ये होगी की सोमवार यानि आज जब राकेश सचान अदालत में हाजिर होंगे तो सबसे अहम बिंदु अदालत के फैसले और उनकी सजा की अवधि होगी। अगर उनको दो साल से ऊपर की सजा सुनाई जाती तो सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता था लेकिन 1 साल की सजा के बाद अब ऐसा नहीं होगा ।

1991 का है केस –

वहीं जिस केस में राकेश सचान फंसे है वो 1991 का है जब वो छात्र जीवन में थे. नौबस्ता इलाके में 31 साल पहले नृपेंद्र सचान की दो लोगों के साथ हत्या हुई थी. उस समय राकेश सचान को नौबस्ता एसओ ब्रजमोहन ने एक राइफल के साथ पकड़ा था, जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं था. हालांकि राकेश सचान दावा करते हैं कि राइफल उनके मेरे नाना की थी. पुलिस ने जानबूझकर उन्हें पकड़ लिया. यही मुकदमा तब से कोर्ट में चल रहा था. जिस पर शनिवार को एसीएमएम थर्ड कोर्ट अपना जजमेंट देगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button