बजट में आयकर दाताओं को क्या दिया, टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव किए?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इनकम टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव होगा जिस पर सबकी नजर है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। इनकम टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव होगा जिस पर सबकी नजर है? इस पर सबका ध्यान था। अभी लोकसभा चुनाव होंगे। इससे मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए आयकर सीमा बढ़ाने की उम्मीद थी। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया।  इनकम टैक्स पिछले साल की तरह ही रहेगा। यानी सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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पिछले साल यह था टैक्स ढांचा

पिछले साल पेश किए गए बजट में 7 लाख रुपये की आय को टैक्स से छूट दी गई थी। इसके बाद 8 लाख की आय वालों को 35 हजार रुपये टैक्स देना होगा। 9 लाख आय वालों को 45 हजार, 10 लाख आय वालों को 60 हजार, 12 लाख आय वालों को 90 हजार और 15 लाख आय वालों को 1 लाख 50 हजार रुपये देने होंगे।  इस साल यह स्लैब स्थाई है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।

वही पुरानी व्यवस्था

पिछले साल दो सिस्टम लागू किये गये थे। नई व्यवस्था लेने वाले करदाताओं के लिए सात लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन पुरानी व्यवस्था क्या है? उस व्यवस्था में कई तरह की छूट दी गई है। इसके लिए निवेश और कर कटौती के प्रमाण की आवश्यकता होती है। यानी तीन लाख तक की आय कर मुक्त होगी।

आयकर दाताओं के लिए दो विकल्प

सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को आयकरदाताओं को दो विकल्प दिए हैं। विभिन्न कर छूटों का लाभ नहीं लेने वालों के लिए सात लाख तक की आय को कर से छूट दी गई थी। साथ ही टैक्स राहत की पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा। इसमें 80C के तहत 1,50,000 तक की छूट मिलती है।

 

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