Agneepath Scheme :अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई ,केन्द्र ने रखा अपना पक्ष
अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं हुई दाखिल
अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई
अग्निपथ योजना के तहत थलसेना में भर्ती प्रकिया जहां 1 जुलाई से शुरु हो गई वहीं वायुसेना में 24 जून तो नौसोना में
अग्निपथ योजना के तहत थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई . वहीं वायुसेना में 24 जून तो नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई। बता दें कि इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्माीदवार शामिल हो सकेंगे हालांकि ,इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी है। यह भर्ती पूरी 4 वर्षों के लिए होगी.
इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच नई भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।
अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं हुई दाखिल
अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए।
केंद्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की
केंद्र ने 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दाखिल कर रक्षा बलों के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष भी सुनने की मांग की है। इसमें अपील की गई है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश ना दिया जाए। बता दें कि एक वादी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक कैविएट आवेदन दायर किया जाता है कि उसका पक्ष सुने बिना उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए।