Punjab: अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को मिली बेल, ड्रग्स केस में 5 महीने से थे जेल में बंद !
पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामले में बुधवार को जमानत दे दी गई है।
पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) मामले में बुधवार को जमानत दे दी गई है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मजीठिया की जमानत याचिका पर सुबह अपना अंतिम आदेश सुनाया।
पटियाला सेंट्रल जेल में बंद थे मजीठिया !
जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने 29 जुलाई को मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मजीठिया पटियाला सेंट्रल जेल में बंद थे और दिसंबर 2021 के महीने में NDPS अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए हाई कोर्ट चले गए थे।
क्या था मजीठिया पर केस ?
बिक्रम सिंह मजीठिया शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के बहनोई है और मजीठिया विधानसभा से तीन बार के विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने SAD-भाजपा सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा ड्रग माफिया पर कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव के बीच, दिसंबर 2021 में पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में मजीठिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। IGP हरप्रीत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर। उन पर NDPS अधिनियम की धारा 25, 27A और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इससे पहले इस साल फरवरी में मजीठिया ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए मोहाली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, जिला अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया। मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और आगे उन्हें हाई कोर्ट से संपर्क करने के लिए कहा।
हैशटैग भारत की हिन्दी वेबसाईटके लिए आप यहां www.hashtagbharatnews.com क्लिक कर सकते हैं! आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं!